केंद्र सरकार ईपीएफओ 3.0 वर्जन के तहत पीएफ अंशदान की सीमा खत्म करने, पीएफ लिमिट बढ़ाने और पीएफ का पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड शुरू करने पर भी विचार कर रही है। ईपीएफओ 3.0 पहल के तहत ईपीएफओ सदस्यों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार कई उपाय शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत केंद्रीय श्रम मंत्रालय कर्मचारियों के पेंशन अंशदान और डेबिट कार्ड जैसा एटीएम कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है। खास बात यह है कि इस कार्ड से ईपीएफओ सदस्य भविष्य में सीधे एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इस योजना के मई-जून 2025 तक लागू होने की उम्मीद है।
फिलहाल ईपीएफ सदस्यों को निकासी की रकम ईपीएफ खाते से जुड़े अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करने के लिए 7 से 10 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। निकासी की सभी औपचारिकताएं पूरी करने और ईपीएफओ को जरूरी दस्तावेज जमा कराने के बाद ऐसा होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कर्मचारियों के पीएफ अंशदान पर लगी 12 फीसदी की सीमा हटाने पर विचार कर रही है। इस बदलाव से कर्मचारियों को अपनी बचत के आधार पर अधिक योगदान करने का विकल्प मिल सकता है। हालांकि, नियोक्ता का योगदान स्थिर रहेगा, जिसकी गणना कर्मचारी के वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाएगी।
वर्तमान में, employee और employer दोनों कर्मचारी भविष्य निधि में 12 प्रतिशत का योगदान करते हैं। एम्प्लायर के योगदान में से, 8.33 प्रतिशत EPS -95 के तहत पेंशन कटौती में जाता है और 3.67 प्रतिशत EPF में जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, employee PF contribution की सीमा को हटाया जा सकता है, जबकि employer का योगदान 12 % पर स्थिर रहेगा। इस बदलाव का pension amount पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि pension contribution भी 8.33 % पर स्थिर रहेगा। Pension amount में तभी बढ़ोतरी होगी जब सरकार PF deduction के लिए वेतन सीमा बढ़ाएगी, जो वर्तमान में 15,000 रुपये तय है। ऐसी अटकलें हैं कि केंद्र इस limit को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकता है। हालांकि, employees द्वारा ज़्यादा contribution देने से उन्हें 58 वर्ष की आयु के बाद एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने में भी मदद मिलेगी।